बिहार
शराबबंदी कानून पर पहली बार हुआ ऐसा, एक बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पकड़े गए शिक्षक को कोर्ट ने 5 साल की सुनाई सजा
Renuka Sahu
8 March 2022 4:49 AM GMT
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फाइल फोटो
शराबबंदी कानून के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने शिक्षक अभिषेक कुमार को शराबबंदी कानून के तहत 5 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शराबबंदी कानून के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने शिक्षक अभिषेक कुमार को शराबबंदी कानून के तहत 5 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। इससे पहले विशेष अदालत ने आरोपी अभिषेक कुमार को शराबबंदी कानून के तहत दोषी पाया था।
मामले के विशेष लोक अभियोजक जफर हैदर ने बताया कि पुलिस ने वर्ष 2016 में उस समय आरोपी अभिषेक कुमार को एक बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा था, जब वह अपने बैग में शराब लेकर अपने घर बक्सर जा रहा था। अभिषेक बक्सर का रहने वाला है। इस मामले में अभियोजन द्वारा विशेष अदालत में पांच अभियोजन गवाह पेश किया गया था। कोरोना काल के बाद विशेष अदालत का यह पहला फैसला था।
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