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Patna पटना : नवरात्रि और ईद-उल-फितर के दौरान कुछ स्थानों पर मीट पर प्रतिबंध के प्रशासनिक आदेशों के बीच, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐसी "विभाजनकारी" राजनीति करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि ये सभी बातें "बकवास" हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख पासवान ने कहा कि राजनीतिक दलों को किसी के धर्म पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए क्योंकि यह व्यक्तिगत आस्था का मामला है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में पासवान ने कहा, "लोग अपनी राजनीति के लिए समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आज बड़े मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। कम से कम राजनीतिक दलों को दूसरे लोगों के धर्म या किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह व्यक्तिगत आस्था का मामला है।" नवरात्रि के दौरान (मीट) की दुकानें बंद करने की चर्चा को "बेकार" करार देते हुए पासवान ने कहा कि सभी धर्मों के लोग सदियों से भाईचारा बनाए रखते आए हैं और सादगी से रहते आए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "फालतू की बातें हैं ये सब। इसकी जरूरत नहीं है। सदियों से यही होता आया है, हर धर्म के लोग भाईचारा बनाए रखते आए हैं और सादगी से रहते आए हैं। कौन नमाज पढ़ेगा और कहां, नवरात्रि के दौरान दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी - ये सब बेकार की बातें हैं। इस पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है।" पासवान ने कहा कि अगर धार्मिक संगठन और राजनीतिक दल एक-दूसरे के मामलों में "हस्तक्षेप" करना बंद कर दें तो 90 प्रतिशत मुद्दे हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा, "जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीतिक दलों को संरक्षण देना बंद कर देंगे और जिस दिन राजनेता या राजनीतिक दल आस्था के मामले में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, लगभग 90 प्रतिशत समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्या तब होती है जब राजनीति के कारण विवाद पैदा होते हैं।"
इससे पहले, मध्य प्रदेश के मैहर जिला प्रशासन ने 30 मार्च से 7 अप्रैल तक नवरात्रि उत्सव के दौरान मैहर नगर पालिका की सीमा के भीतर मांस, मछली और अंडे की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैहर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) विकास कुमार सिंह ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत इस उद्देश्य के लिए एक आदेश जारी किया, जो उपद्रव या आशंका वाले खतरे के तत्काल मामलों में तत्काल निवारक आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। (एएनआई)
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