बिहार

दो पूर्व मुखिया पर होगी एफआईआर

Admin Delhi 1
17 July 2023 6:30 AM GMT
दो पूर्व मुखिया पर होगी एफआईआर
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सिवान न्यूज़: कोरोना काल में मास्क खरीदारी में हुई गड़बड़ी मामले में महाराजगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत माधोपुर व पोखरा पंचायत में खरीदारी के दौरान हुई गड़बड़ी में अब दो पूर्व मुखियाओं पर एफआईआर होगी. डीएम मुकुल कुमार गुप्ता के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू कर दी गई है.

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मास्क खरीदारी में हुई गड़बड़ी में पूर्व मुखिया पर जहां एफआईआर दर्ज कराईजायेगी, वहीं पूर्व मुखिया व पंचायत सचिव से राशि रिकवरी के लिए नीलाम पत्र भी दायर किया जाएगा. बताया जा रहा कि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के संर्भ में निर्देश जारी होते ही न सिर्फ माधोपुर व पोखरा पंचायत बल्कि अन्य पूर्व मुखियाओं में खलबली मच गई है. बहरहाल, इस पूरे मामले में शिकायत पत्र दायर होने के बाद मामला का खुलासा हुआ है. इसके बाद इस दिशा में कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है.

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने महाराजगंज के बीडीओ को माधोपुर की पूर्व मुखिया कांति देवी, पति मनोज शर्मा व पोखरा पंचायत के पूर्व मुखिया रमेश यादव पर एफआईआर दर्ज कराने को कहा है. बीडीओ को इस मामले में माधोपुर के पंचायत सचिव ध्रुपनाथ सिंह, पोखरा पंचायत के पंचायत सचिव प्रदीप कुमार सिंह व पूर्व मुखिया के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर कराने व आगे की कार्रवाई से अवगत कराने को कहा गया है. बीडीओ ने बताया कि माधोपुर पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव ध्रुपनाथ सिंह व पोखरा पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव प्रदीप कुमार सिंह को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित कर महाराजगंज एसडीओ को उपलब्ध करा दिया गया है. प्रपत्र क की समीक्षा के बाद डीएम द्वारा किए गए शोकॉज के मद्देनजर एसडीओ महाराजगंज को विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए संचालन पदाधिकारी व बीडीओ महाराजगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है.

सारण आयुक्त के यहां प्रथम अपील पर हुई थी सुनवाई

सारण आयुक्त के यहां प्रथम अपील में बिन्दु कुमारी के आवेदन पर मास्क व सेनेटाइजर खरीद मामले में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के क्रम में सारण आयुक्त ने महाराजगंज एसडीओ व बीडीओ को पोखरा व माधोपुर पंचायत के दोषियों के विरुद्ध 31 जुलाई तक नियमानुसार विभागीय कार्रवाई पूरी करते हुए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीवान के पारित आदेश के विरुद्ध बिन्दु कुमारी ने प्रथम अपील दायर की थी. परिवादी का कहना था कि कोरोना काल में मास्क व सेनेटाइजर खरीदारी में नियम का उल्लंघन व वित्तीय अनियमितता के साथ साथ नियम विरुद्ध कार्य किया गया है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने 20 जून को आयुक्त के यहां उपस्थित होकर 19 जून की मूल प्रति उपलब्ध कराई थी. इस दौरान बताया गया कि परिवादी बिन्दु कुमारी के मामले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोरोना महामारी रोकथाम के लिए मास्क वितरण में विभागीय निर्देश के अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को चिन्हित कर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. वहीं बीडीओ महाराजगंज से प्रतिवेदन मांगा गया था.

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