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बिहार पुलिस की चिकित्सा योजना में खर्च की सीमा नहीं

Admin Delhi 1
31 July 2023 8:52 AM GMT
बिहार पुलिस की चिकित्सा योजना में खर्च की सीमा नहीं
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गया न्यूज़: बिहार में पुलिसकर्मियों को चिकित्सा सहायता के लिए आयुष्मान जैसी किसी योजना की आवश्यकता फिलहाल नहीं है.

वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर से इनके स्वास्थ्य समेत अन्य सहायता के लिए चलाई जा रही पुलिस कर्मी प्रतिपूर्ति योजना और इनके कल्याण के लिए गठित तीन विभिन्न कोष ही ज्यादा कारगर हैं. इसमें खर्च की सीमा नहीं है. किसी गंभीर स्थिति में राज्य के अंदर या बाहर भी इलाज कराने के लिए अधिक राशि दी जाती है. कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित कर्मी के इलाज कराने के बाद भी खर्च की प्रतिपूर्ति करवा सकते हैं.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उनके पुलिस कर्मियों के लिए विशेष आयुष्मान योजना चलाने को लेकर प्रस्ताव भेजा था. फिलहाल इस प्रस्ताव पर गृह विभाग के स्तर से मंथन किया जा रहा है. इसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा. परंतु मौजूदा हालात के आधार पर बिहार पुलिस इसे अपनाने के मूड में नहीं है. सूबे में पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली चिकित्सीय और अन्य सहायता भत्तों के बारे में विस्तार से जानकारी एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी.

एडीजी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को किसी बीमारी का इलाज कराने में खर्च होने वाली 50 हजार रुपये की स्वीकृति संबंधित जिले के एसपी के स्तर से हो जाती है. 50 हजार से अधिक और 10 लाख रुपये तक के खर्च होने की स्थिति में यह प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में आता है. यहां डीजीपी की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय कमेटी इस प्रस्ताव की समीक्षा करके आंतरिक वित्तीय सलाह पर मंजूरी देती है. इससे पहले भेजे गए खर्च का पूरा ब्योरा और रिपोर्ट की समुचित जांच कराने के बाद इसकी अनुमति दी जाती है. 10 लाख रुपये से अधिक की राशि की मंजूरी वित्त विभाग से अनुमति लेने के बाद दी जाती है.

उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर अगर किन्ही को इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए संबंधित कंट्रोलिंग ऑफिसर से अनुमति लेनी पड़ती है. अगर कोई कर्मी किसी आपात स्थिति में इलाज कराकर कहीं से चले आते हैं, तो उसकी प्रतिपूर्ति भी कराई जाती है.

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