कटिहार: बारसोई गोलीकांड में मारे गये खुर्शीद के परिजनों ने बारसोई के एसडीओ राजेश्वरी पांडेय, एसडीपीओ प्रेमनाथ राम, बिजली एसडीओ विकास रंजन, बारसोई थानाध्यक्ष अरबिंद कुमार, दारोगा जेबा नियाज, अशोक कुमार दूबे, सिपाही अमित कुमार और नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद पत्र दायर कोर्ट में किया है. दर्ज परिवाद पत्र में आईपीसी की धारा 323, 324, 341, 307, 302, 504, 506के तहत का आरोप लगाया गया है.
परिवाद पत्र में बारसोई और सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को लेकर गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी थी. एक दो दिन के 24 घंटे में से केवल 4 से पांच घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जा रही थी. इस मामले में बार अनुरोध करने पर भी बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुई. बिजली आपूर्ति बेहतर करने की मांग को लेकर नागरिकों द्वारा बारसोई प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया. शांतिपूर्ण माहौल धरना के क्रम में एसडीओ से प्राप्त संदेश के आधार पर कुछ प्रतिनिधि एसडीओ के चेंबर में जाकर बातचीत कर रहे थे. वार्तालाप के क्रम में ही थानाध्यक्ष दलबल के साथ धरना स्थल पर पहुंच कर धरना खत्म करने की बात कहने लगे.
इंकार करने पर प्रशासन और पुलिस आक्रोशित हो गये . इसके बाद एसडीओ एसडीपीओ ने धमकी देते हुए पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने लगे. कुछ लोग जमीन पर लेट गये और कुछ लोग वहीं पर अड़े रहे. इस बीच फायरिंग पुलिस करने लगी. जिससे खुर्शीद आलम और सोनू कुमार और नियाज को गोली लग गई. इससे सोनू और खुर्शीद की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. बाद में प्रशासन और पुलिस द्वारा झूठी दलील देकर एक वीडियो वायरल किया गया. जिसमें दिखया गया सभी बातें गलत है.