बिहार

भू-अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार और उनकी पत्नी मुन्नी देवी की चल संपत्ति जब्त होगी

Admindelhi1
3 April 2024 5:53 AM GMT
भू-अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार और उनकी पत्नी मुन्नी देवी की चल संपत्ति जब्त होगी
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पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी की 5.78 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

भागलपुर: जमुई के तत्कालीन भू- अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार और उनकी पत्नी मुन्नी देवी की चल संपत्ति जब्त होगी. पटना की विशेष निगरानी कोर्ट ने पति- पत्नी समेत अन्य रिश्तेदारों के नाम पर जमा की गई 5 करोड़ 78 लाख की चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है. निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने यह फैसला देते हुए आलोक कुमार और अन्य सभी प्रतिवादियों को उक्त संपत्ति 30 दिनों के भीतर संबंधित जिलाधिकारी को सौपने का आदेश दिया है. ऐसा नहीं करने पर जिलाधिकारी को उनकी संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया गया है. निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार के खिलाफ वर्ष 2017 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की प्राथमिक दर्ज की गई थी. इस मामले की जांच के दौरान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उनके कई ठिकानों पर छापामारी की थी. इस दौरान निगरानी ब्यूरो ने उनके पास 5 करोड़ 78 लाख रुपए की चल संपत्ति पाई थी और उसे जब्त किया था. निगरानी ने जांच में पाया कि आरोपित आलोक कुमार ने निजी वित्तीय संस्थान, किसान विकास पत्र, शेयर और म्यूचल फंड में अपने, पत्नी और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर ये रकम जमा कर रखा था. इसी अवैध चल संपत्ति को सरकार के पास जब्त रखने के लिए विशेष कोर्ट में केस दायर किया गया था. केस सुनवाई पूरी होने के बाद निगरानी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. आदेश के मुताबिक 30 दिनों के अंदर आलोक कुमार और उनकी पत्नी समेत अन्य रिश्तेदारों को उक्त चल संपत्ति को जिलाधिकारी को सौंपना है. परिवार वालों के नाम पर जमा कराए थे 5 करोड़

आलोक कुमार ने अपने पद का जमकर दुरुपयोग किया. एक फाइनेंस कंपनी में 5 करोड़ रुपए अपनी पत्नी, साला व सरहज समेत परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जमा कर रखी थी. निगरानी जांच के दौरान इसका का खुलासा हुआ था. आलोक कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला निगरानी कोर्ट में चल रहा है. भ्रष्टाचार के इस मामले में निगरानी आलोक कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट कर चुकी है.

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