बिहार
नप चुनाव को लेकर शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वालों का लाइसेंस होगा रद्द
Shantanu Roy
21 Sep 2022 6:03 PM GMT

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अररिया। जिले में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक कवायद जारी है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने और सुरक्षा की दृष्टिकोण से लाइसेंसी शस्त्रों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसे लेकर जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाची पदाधिकारी इनायत खान ने आदेश जारी करते हुए सभी थानों में छोटे शास्त्र व कारतूस के सत्यापन के लिए शिविर लगाने का निर्देश दिया,जिसके तहत थानों में शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सभी थानों में शास्त्रों के सत्यापन के लिए दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डीएम ने सभी थानों में शस्त्रों के सत्यापन के लिए 21 से 24 सितम्बर तक कि तिथि निर्धारित किया गया है।
फारबिसगंज थाना में सीओ संजीव कुमार ने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया। डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त दडाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित थानों में निर्धारित तिथि को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपस्थित रहकर लाइसेंसी शस्त्रों एवं उपलब्ध कारतूस का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है। सत्यापन के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की शस्त्र संख्या, अनुज्ञप्ति संख्या, कारतूस के साथ-साथ अनुज्ञप्ति की वैधता की स्थिति का भी सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित थाना या ओपी में निर्धारित अवधि व तिथि को उपस्थित होकर अपने शस्त्र तथा उपलब्ध कारतूस का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी एवं आग्नेयास्त्र जब्त कर लिया जाएगा।
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