बिहार

अदालत ने अपहरण मामले में आरोपी को तीन साल की सजा दी

Admindelhi1
17 April 2024 6:14 AM GMT
अदालत ने अपहरण मामले में आरोपी को तीन साल की सजा दी
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पीड़िता ने थाने में सद्दाम मियां के विरुद्ध नामजद प्राथमिक दर्ज कराई थी

गोपालगंज: फतेहपुर थाना से संबंधित अपहरण के मामले में दोषी एक अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई गई. अभियोजन की ओर से पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस किया. 31 अगस्त 2019 को पीड़िता स्कूल जा रही थी. रास्ते में सद्दाम मियां ने उससे कहा कि चलो गाड़ी से हम स्कूल छोड़ देते हैं. पीड़िता गांव का लड़का समझकर उसके साथ बैठ गई. अभियुक्त उसे स्कूल नहीं ले जाकर उसे दूसरे जगह ले जाने लगा. पीड़िता द्वारा हल्ला करने पर ग्रामीण लोग आ गए तथा पीड़िता के परिजन को सूचित किया. इसके बाद पीड़िता ने थाने में सद्दाम मियां के विरुद्ध नामजद प्राथमिक दर्ज कराई थी.

मालगाड़ी से चोरी करते दो गिरफ्तार: जक्शन के रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी से कोयला चोरी मामले में दो लोगो को गिरफ्तार किया गया. साथ ही चोरी का कोयला ले जा रहे एक टोटो को भी जब्त किया गया. चोरी का कोयला खरीद करने वाले डेल्हा के एक खरीददार किशोरी पासवान के यहां छापेमारी कर वहां से बोरी कोयला बरामद किया गया.

बताया गया कि गुरूवार की रात रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी से कोयले की चोरी कर डेल्हा साइड की तरफ तीन पहिया वाहन टोटो पर ले जाने के दौरान आरपीएफ की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में भूषण पता गुमटी संख्या एक छोटकी डेल्हा तथा शशि कुमार छोटकी डेल्हा टेकारी रोड को तिपहिया वाहन टोटो के साथ गिरफ्तार किया.

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