गोपालगंज न्यूज़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस गीता गुप्ता की कोर्ट ने तराजू- बटखरे के साथ गांजा बरामदगी के चार साल पुराने मामले में एक तस्कर को दोषी करार दिया है.
अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी व बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया. उसकी सजा की बिन्दू पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी.ब ताया जाता है कि गोपालपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने छह फरवरी 2019 को पुलिस बल के सहयोग से 29.304 ग्राम गांजा और उसका पैकेट बनाने के लिए रखे गए तराजू- बटखरे और प्लास्टिक के छोटे- छोटे पैकेट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार तस्कर गोपालपुर थाने के संगवाडीह गांव का श्रीराम सिंह है. मामले को लेकर गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किए गए आठ गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने आरोपित तस्कर श्रीराम सिंह को दोषी करार दिया.