बिहार
कोर्ट ने 6 साल बाद सुनाया फैसला, सजा सुनने के बाद रोने लगा आरोपी
Shantanu Roy
26 Nov 2022 6:24 PM GMT

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बड़ी खबर
मोतिहारी। मोतिहारी कोर्ट में रामगढ़वा थाना क्षेत्र के कसवा टोला के 36 वर्षीय धर्मेंद्र को पॉस्को एक्ट के अभियुक्त को जिला एवम सत्र न्यायधिस सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक नामजद अभियुक्त धर्मेंद्र दस वर्षों की सजा सुनाई है। सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने अभियुक्त को सश्रम कारावास के अलावा पचास हजार रूपया का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सजा सुनाया गया है। रामगढ़वा थाना के कसवा टोला निवासी अमित कुमार उर्फ धर्मेंद्र कुमार को सुनाई गई है। दंड की राशि पीड़िता को देय होगी। न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा देने की अनुशंसा करते हुए जिला पीड़ित प्रतिकार समिति को निदेशित किया है।
क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने रामगढ़वा थाना के कांड संख्या-63/2016 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 5 जुलाई 2016 के दोपहर में नामजद अभियुक्त ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। जिसमे पॉक्सो वाद संख्या-89/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमार शिव शंकर सिंह ने तेरह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा। सभी गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 376 भादवि तथा 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को दस वर्षों की सजा सुनाई। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।
सजा सुन रोने लगा आरोपी
जैसे ही कोर्ट ने धर्मेंद्र को सजा सुनाया, वैसे ही धर्मेंद्र रोने लगा, जज से माफ कर देने की गुहार लगाने लगा,
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