मुंगेर न्यूज़: मुंगेर-मिर्जाचैकी फोरलेन परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने वाले रैयत की मुआवजा राशि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर के यहां जमा करा दी जाएगी और उनकी भूमि को सड़क निर्माण के लिये एनएचएआई को हैण्ड ओवर कर दिया जाएगा. उक्त जानकारी देते हुए डीएम नवीन कुमार ने बताया कि ऐसे सभी रैयत अपने भूमि संबंधित अभिलेख जिला भू-अर्जन कार्यालय, मुंगेर में जमा कर दें.
जो रैयत भू अभिलेख उपलब्ध नहीं कराएंगे उनकी मुआवजा राशि जिला जज के यहां जमा की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि आरबिट्रेटर सह प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय द्वारा यदि मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की जाती है तो वह राशि उन्हें पुन प्रदान की जाएगी. गौरतलब है कि उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में फोरलेन के लिए अधिग्रहित सदर मुंगेर के मौजा नौवागढ़ी, मिल्कीचक, जानकीनगर तथा हड़ियो एवं अंचल जमालपुर के मौजा महमदा, रामपुर, चंदनपुरा, मुस्तफापुर तथा सिराजाबाद इंग्लिश के हितबद्ध रैयतों को अगली सुनवाई की तिथि 23 फरवरी के पूर्व मुआवजा का भुगतान किया जाना है. इस आलोक में सभी रैयत को कागजात उपलब्ध कराने के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय मुंगेर द्वारा पुन नोटिस निर्गत करते हुए विभिन्न मोजा के लिए निर्धारित तिथि पर कागजात जमा करने का आदेश जारी किया गया है. इसके लिए भू अर्जन कार्यालय द्वारा सदर अंचल के देवेंद्र मौजा के लिए पंचायत भवन जानकीनगर में एवं जमालपुर अंचल के पाटम, महमदा तथा रामपुर मौजा के लिए फरवरी को उच्च विद्यालय पाटम में एवं चंदनपुरा, मुस्तफापुर तथा सिराजाबाद इंग्लिश हेतु उच्च विद्यालय चंदनपुरा में कैम्प लगाकर संबंधित रैयतों से वांछित कागजात प्राप्त किया जाएगा.