बिहार

पत्नी की हत्या में दस वर्ष की कैद

Admin Delhi 1
21 Aug 2023 3:56 AM GMT
पत्नी की हत्या में दस वर्ष की कैद
x
अदालत ने तीन माह की अतिरिक्त कैद मुकर्रर किया

कटिहार: जिला अदालत के अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम रणजीत प्रसाद ने सत्रवाद सं0-177/20 कि विचारण के पश्चात पत्नी को दहेज के लिय प्रताड़ित कर हत्या करने के सिद्धदोष अभियोग में मामले में लिप्त पति रुदल शर्मा को सश्रम दस साल की कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत नें इसी मामले में आरोपी को धारा-316 भादवि के जुर्म में सश्रम पांच वर्ष की कारावास एवं वीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अदालत ने तीन माह की अतिरिक्त कैद मुकर्रर किया है. ये दोनों सजाऐं एक साथ चलेगी..

घटना को लेकर मृतिका मीरा देवी की माता मोसमात रेखा जो बायसी पूर्णिया निवासी ने कदवा थाना कांड सं0- 117/20 दर्ज करा आवेदन के माध्यम से आरोप लगायी थी कि घटना के डेढ वर्ष पूर्व उसने अपनी बेटी मीरा की शादी आरोपी रुदल शर्मा जो धनगामा,कदवा निवासी है से किया. शादी के बाद कुछ दिनों तक आरोपी पत्नी को ठीक से रखा उसके बाद दहेज के लिए मीरा को प्रताड़ित करने लगा. शिकायत पर वादीनी ने लाचारी बता मजबूर होकर सत्तर हजार रुपया दिया परन्तु कुछ दिन बाद जब मृतिका आठ माह की गर्भवती थी पुन दहेज के लिए आरोपी उसे प्रताड़ित करने लगा एवं मायके बात करने पर प्रतिबंध लगा दिया. इसी बीच 22 जून 20 को सुवह 630 बजे आरोपी ने वादीनी को फोन कर बताया कि उनकी लड़की फांसी लगा कर मर गयी. सूचना पर जब वादीनी बेटी की ससुराल पहुंची तो बरामदा पर बेटी को मृत अवस्था में पायी और उसके बदन पर जख्म के निशान थे. अदालत में मामले कि विचारण के क्रम में अपर लोक अभियोजक राम विलास पासवान ने सात साक्षी पेश कर ब्यान दर्ज कराए जिसका प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया. न्यायाधीश प्रसाद ने साक्ष्य एवं दोनों पक्षों की तर्क सुनने के बाद फैसला सुनाया. फैसला सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया.

Next Story