बिहार

चरस तस्करी के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा

Admin4
29 July 2023 10:06 AM GMT
चरस तस्करी के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा
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पूर्वी चंपारण। चौदहवें अपर जिला एवं सत्र judge सह एनडीपीएस के विशेष judge सूर्यकांत तिवारी ने Friday को चरस तस्करी के मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
सजा रक्सौल बड़ा परेउआ निवासी अनवर आलम को हुई है. एसएसबी कमांडेंट स्वराज कमल ने रक्सौल थाना कांड संख्या-209/2013 दर्ज कराते हुए कहा था कि 27 सितंबर, 2013 को गुप्त सूचना पर रक्सौल नहर चौक के पास एक युवक को पकड़ा गया. जांच के दौरान उसके पास से 12 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुआ. एनडीपीएस वाद विचारण के बाद judge ने दोषी पाते हुए आरोपित को सजा सुनाई. अभियुक्त द्वारा कारागार में बिताए गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी.
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