बिहार
जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिलने के बाद Tejashwi Yadav ने कही ये बात
Gulabi Jagat
7 Oct 2024 8:56 AM GMT
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New Delhi: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पिता पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और भाई तेज प्रताप यादव के साथ भूमि अधिग्रहण मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू के समक्ष पेश हुए । ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पर जारी समन पर अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। उन्हें बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट किया गया है। जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, "यह हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने जमानत दे दी है। इस मामले में कुछ भी ठोस नहीं है।" लालू प्रसाद यादव , तेजस्वी यादव , तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानत बांड पर जमानत दी गई है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव , तेजस्वी यादव , तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को जमानत दी । सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर है।
तेज प्रताप यादव के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था, लेकिन अदालत ने समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री पायी। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेज प्रताप यादव को पहली बार तलब किया गया था । अदालत ने शर्तें लगायी हैं कि आरोपी अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। राउज एवेन्यू अदालत ने 18 सितंबर को छह अन्य के साथ उन्हें भी समन जारी किया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने छह अगस्त को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। छह जुलाई को राउज एवेन्यू अदालत ने समय देते हुए निर्देश दिया था कि ईडी अगली सुनवाई तक अतिरिक्त/अंतिम आरोप पत्र दाखिल करे। अदालत के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक भी पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को जांच की स्थिति और एजेंसी द्वारा उठाये गये कदमों से अवगत कराया। इससे पहले फरवरी में अदालत ने इस मामले में राबड़ी देवी , मीसा भारती , हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को जमानत दी थी। ईडी ने उन्हें भी बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दाखिल किया था । इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अमित कत्याल को गिरफ्तार किया था। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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