नालंदा न्यूज़: 11 वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को अपहरण व रेप मामले में दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही य्10 हजार जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज एडीजे 6 आशुतोष कुमार ने अस्थावां थाना क्षेत्र निवासी शिक्षक संजीत दास को रेप के अलावा अपहरण मामले में भी दोषी पाते हुए 7 साल कठोर कारावास की सजा दी है. साथ ही य्10 हजार जुर्माना किया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से छह लाख रुपये सहायता राशि देने का आदेश दिया है.
मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने सभी 8 लोगों की गवाही कराई थी. हालांकि आरोपित ने भी बचाव में 2 लोगों की गवाही करायी थी. पीड़िता इस दौरान दो बच्चों की मां बन गयी. स्पेशल पीपी श्री सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2011 में पीड़िता शाम में शौच कर वापस लौट रही थी. तभी आरोपित संजीत दास ने पीड़िता को पीछे से मुंह दबाकर गोद में उठा लिया और उसे अपने गांव में बना सुनसान दूसरे घर में ले गया. स्पेशल पीपी श्री सिन्हा ने बताया कि आरोपित शिक्षक उसे 7 वर्षों तक इधर-उधर घुमाता रहा और किराये में मकान लेकर कमरे में बंद कर उसके साथ रेप करता रहा. इसी दौरान पीड़िता अचानक 3 जुलाई 2018 को मौका पाकर अपने दोनों बच्चियों के साथ भाग कर घर चली आई.
जहां पर उन्होंने घटना की सारी जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद परिजन आरोपित के खिलाफ महिला थाना में मुकदमा किया. आरोपित संजीत कुमार दास अस्थावां थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय देवी स्थान में शिक्षक के पद पर कार्यरत है.