बिहार

शिक्षक दोषी करार, नाबालिग छात्रा से किया रेप

Nilmani Pal
21 Nov 2021 2:19 PM GMT
शिक्षक दोषी करार, नाबालिग छात्रा से किया रेप
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पॉक्सो कोर्ट का फैसला

बिहार। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा के रहने वाले पुरुषोत्तम यादव को पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष जज एमपी सिंह की अदालत ने उसे दोषी करार दिया। सोमवार को सजा पर बहस होगी। मामले में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने बताया कि दोषी करार दिया गया युवक उस लड़की को पढ़ाने जाया करता था।

उसने उसे पढ़ाना छोड़ दिया था। एक दिन लड़की स्कूल से आ रही थी तभी उस लड़के ने उसे कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। उसके बाद वह उसे अपने साथ लेकर नवगछिया रेलवे स्टेशन गया और वहां से दिल्ली चला गया। वहां उसे दो महीने तक रखा और दुष्कर्म किया। बच्ची ने अपने बहनोई को फोन से इसकी सूचना दी जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी जिसके बाद उसे वहां से लाया गया। विशेष पीपी ने बताया कि इस मामले में तीन दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर, केस के आईओ और पीड़िता की गवाही कराई गयी जिसके बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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