बिहार

रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का नीतीश सरकार को नोटिस

Teja
8 May 2023 8:11 AM GMT
रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का नीतीश सरकार को नोटिस
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बिहार : बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की फिर मुश्किलें बढ् सकती हैं। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीतीश सरकार को नोटिस जारी किया है। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी आनंद मोहन को जेल के नियमों में संशोधन कर 27 अप्रैल को रिहा कर दिया था। बिहार सरकार के इस फैसले को कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा, ये अच्‍छा संकेत है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जरूर न्याय करेगा। सर्वोच्‍च न्‍यायालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके फैसले को वापस लेने का आदेश देगा। उमा देवी की ओर से दायर याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई है। इस पर आज सुनवाई है।

पूर्व सांसद आनंद मोहन को 5 दिसंबर 1994 को हुई डीएम कृष्णैया की पीट-पीट कर हत्या आरोपी बनाया गया। लंबे समय तक मुकदमा चला। इसके बाद साल 2007 में आनंद मोहन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तब से वे बिहार की सहरसा जेल में सजा काट रहे थे। हाल ही में नीतीश सरकार ने जेल के नियमों में संशोधन कर 27 कैदियों को रिहा किया, जिनमें आनंद मोहन भी शामिल थे। आनंद मोहन की रिहाई पर खूब सियासी बवाल मचा, लेकिन इस पर आनंद मोहन की ओर से कोई टिप्‍पणी नहीं आई।

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