पटना न्यूज़: पटना हाइकोर्ट में सूबे के पुलिस स्टेशनो की दयनीय हालत और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़े मामले की सुनवाई की गई. न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस सिंह की खंडपीठ ने इस मामले को सुना.
राज्य की तरफ से एडीजी कमल किशोर सिंह ने पुलिस स्टेशन की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की. राज्य में मौजूद 1263 थानों में 471 ऐसे हैं, जिनके पास अपने भवन नहीं है. 800 थाने सरकारी भवनों में चल रहे हैं. न्यायालय ने एडीजी को अगली सुनवाई में राज्य में आधुनिक बने सभी थानों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया कि थानों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या पहल करने की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि थानों को सही तरीके से कार्य करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए. इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
कोर्ट ने बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को पार्टी बनाने का निर्देश दिया था. जब तक दूसरे भवन में पुलिस स्टेशन के लिए सरकारी भवन नहीं बन जाते, तब तक एडीजी कमल किशोर सिंह समन्वयक के तौर पर समन्वय का कार्य करेंगे.