बिहार

एचएम के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र

Admin Delhi 1
15 Sep 2023 5:44 AM GMT
एचएम के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र
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छातापुर प्रखंड के मध्य सह उत्क्रमित हाई स्कूल भीमपुर के छात्रों ने एचएम पर लगाया मनमानी का आरोप

कटिहार: छातापुर प्रखंड क्षेत्र के मध्य सह उत्क्रमित हाई स्कूल भीमपुर के छात्रों ने एचएम पर फार्म भरने एवं रजिस्ट्रेशन के नाम पर सरकारी मानक से अधिक रुपये लिए जाने का आरोप लगाते हुए स्कूल के सामने एनएच 57 को जाम कर दिया. इस दौरान आक्रोशित छात्र एचएम के खिलाफ नारेबाजी की. आक्रोशित छात्र एचएम पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे.

कक्षा दसवीं की छात्रा संजू कुमारी, लाडली कुमारी, सपना कुमारी, शबनम कुमारी, चांदनी कुमारी, अंजू कुमारी, अंजली कुमारी, कोशिका कुमारी, पुनिता कुमारी, सुनीता कुमारी, सोनू कुमार, मिथिलेश कुमार, नीतीश कुमार, उदयचंद कुमार, प्रभाष कुमार आदि ने बताया कि उनसे एचएम विपीन चौधरी ने फॉर्म भरने एव रजिस्ट्रेशन के नाम पर अधिक रुपये लिए हैं. कहा कि एचएम द्वारा कक्षा 9 वीं में रजिस्ट्रेशन और कक्षा 10 में फॉर्म भरने के एवज में सरकारी मानक से ज्यादा 1300 से 1400 रुपये तक लिया जाता है और रसीद भी नहीं दिया जाता है.

बताया कि उनलोगों ने जब रसीद की मांग की तो एचएम ने कहा कि रसीद अभी नहीं है बाद में मिलेगा. छात्रों ने कहा कि इससे पहले भी रसीद नहीं दिया गया, जबकि सरकारी मानक के अनुसार जेनरल के लिए 1010 रुपए और आरक्षित कोटे के लिए 895 रुपये लेने का प्रावधान है. छात्रों ने कहा कि वह लोग पढ़ाई के लिए विद्यालय भी समय पर आते हैं, लेकिन वर्ग का संचालन नहीं होता है. उनलोगों को समय से पहले छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है. वहीं एक ही कमरे में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है. इस वजह से गर्मी में काफी परेशानी होती है.

कहा कि बेंच डेस्क नहीं रहने के कारण बच्चों को बैठने में परेशानी होती है. उधर, एनएच जाम रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई.

सूचना पर छातापुर बीईओ प्रभा कुमारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच छात्रों को समझा कर जाम हटाया. लगभग आधे घंटे तक एनएच जाम रहने से राहगीरों को काफी परेशानी हुई. उधर, एचएम विपीन कुमार ने बताया कि आज से फॉर्म भराई शुरू हुआ है. जाति प्रमाण पत्र लगाने पर ही छूट मिलेगा. फॉर्म का रेट ऑनलाइन लगाकर जेनरल के लिए 1100 रुपये ओर आरक्षित के लिए 1000 रुपये है. 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होने पर नाम काटने का आदेश है.

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