सृजन घोटाला एनवी राजू को हाईकोर्ट से जमानत नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की आस
भागलपुर न्यूज़: सृजन घोटाला में आरोपित इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी एनवी राजू की मुसीबत बढ़ गई है. पिछले एक साल से बेऊर जेल में बंद कारोबारी की जमानत अर्जी पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. जस्टिस शैलेंद्र सिंह की अदालत ने केस संख्या आरसी-20ए/2017 में बेल देने से इंकार कर दिया. यह मामला सहरसा स्थित जिला भू-अर्जन शाखा के गायब हुई रकम का है.
सीबीआई ने कारोबारी पर आरोप लगाया कि कुल 8 चेक को फर्जी तरीके से उसने जमा किया था. बता दें कि सहरसा स्थित भू-अर्जन विभाग से अरबों रुपए घंटाघर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में रखे गए थे. यहीं से सृजन के खाते में ट्रांसफर हुआ था. कारोबारी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. ऐसे में कारोबारी को कम से कम एक साल और अंदर रहना पड़ सकता है.
सात मामले में चार्जशीट सीबीआई ने कारोबारी पर सात मामले में चार्जशीट की है, इनमें तीन मामले में जमानत मिल चुकी है. यह चौथा मामला था. तीन अन्य मामले विभिन्न कोर्ट में सुनवाई पर है. इस मामले में कारोबारी की संलिप्तता पर सीबीआई ने 26 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी. एनवी राजू को 24 फरवरी 2022 को पटना में एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट में राजू की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में कई सह आरोपितों को जमानत मिली है.