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रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा, अब लगेगा 1000 रुपये जुर्माना

Kavita2
25 Sept 2026 5:31 PM IST
रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा, अब लगेगा 1000 रुपये जुर्माना
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पटना। रेलवे स्टेशन और अन्य रेल परिसरों में गंदगी फैलाने वालों पर अब पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी। रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज समेत रेलवे के अन्य परिसरों में गंदगी फैलाने या स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियां करने पर अब एक हजार रुपये तक का दंड लगाया जाएगा। पहले इस तरह के उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे स्टेशन नियम, 2012 के स्वच्छता संबंधी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए दंड की राशि में बदलाव किया गया है। जन विश्वास अधिनियम-2026 के माध्यम से किए गए संशोधन के बाद स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है।

रेल प्रशासन का उद्देश्य रेलवे परिसरों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और यात्रियों को साफ-सुथरा वातावरण उपलब्ध कराना है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशनों से सफर करते हैं। ऐसे में स्टेशन परिसर में यात्रियों की गतिविधियों के कारण कचरा फैलने और स्वच्छता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। रेलवे की ओर से नियमित सफाई व्यवस्था के बावजूद कुछ लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण गंदगी की समस्या सामने आती है।

अब संशोधित नियमों के तहत रेलवे प्रशासन ऐसे मामलों में अधिक सख्ती बरतेगा। प्लेटफार्म पर कचरा फेंकना, प्रतीक्षालय या फुटओवर ब्रिज पर गंदगी फैलाना और रेलवे परिसर की स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों से एक हजार रुपये तक का दंड वसूला जाएगा।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि स्टेशन परिसर को साफ रखना केवल रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यात्रियों की भागीदारी भी इसमें महत्वपूर्ण है। यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कचरा निर्धारित स्थान या डस्टबिन में ही डालें और ऐसी कोई गतिविधि न करें जिससे रेलवे परिसर में गंदगी फैले।

रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म के अलावा प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज और यात्रियों के इस्तेमाल वाले अन्य स्थानों को भी इस व्यवस्था के दायरे में रखा गया है। यानी रेलवे परिसर के किसी भी हिस्से में स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सकती है। जुर्माना बढ़ाने के पीछे नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और लोगों को स्वच्छता के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने का उद्देश्य बताया गया है।

भारतीय रेलवे स्टेशन नियम, 2012 में रेलवे स्टेशन और परिसर में यात्रियों के व्यवहार तथा विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं नियमों में स्वच्छता से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। जन विश्वास अधिनियम-2026 के माध्यम से किए गए संशोधन के बाद अब जुर्माने की राशि में बदलाव किया गया है।

पहले गंदगी फैलाने या स्वच्छता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक का दंड लगाया जाता था। अब यही राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई है। यानी नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है।

पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों पर भी संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रेल प्रशासन यात्रियों को स्वच्छता नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। रेलवे का प्रयास है कि स्टेशन और अन्य परिसरों में यात्रियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

रेलवे स्टेशनों पर प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही होती है। यात्रियों के आने-जाने के दौरान खाने-पीने की वस्तुओं के पैकेट, बोतलें और अन्य कचरा परिसर में फेंक दिए जाने से सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। रेलवे की ओर से जगह-जगह कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं और नियमित सफाई भी कराई जाती है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के कारण कई बार स्टेशन परिसर में गंदगी दिखाई देती है।

ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाने का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेल प्रशासन को उम्मीद है कि अधिक दंड के प्रावधान से लोग सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे और रेलवे परिसर में कचरा फैलाने से बचेंगे।

रेल प्रशासन यात्रियों से भी सहयोग की अपील कर रहा है। यात्रियों को स्टेशन, प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय और फुटओवर ब्रिज समेत सभी रेलवे परिसरों में सफाई का ध्यान रखने तथा कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालने की सलाह दी गई है। इससे रेलवे की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा।

नए प्रावधान के प्रभावी होने के बाद रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाना अब जेब पर ज्यादा भारी पड़ेगा। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये के बजाय एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। रेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी।

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