बिहार

श्रम विभाग के विशेष धावा दल टीम ने रक्सौल से तीन बाल श्रमिकों को कराया विमुक्त

Shantanu Roy
27 Sep 2022 5:53 PM GMT
श्रम विभाग के विशेष धावा दल टीम ने रक्सौल से तीन बाल श्रमिकों को कराया विमुक्त
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मोतिहारी। जिले में रक्सौल प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व मे विशेष धावा दल की टीम द्धारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया।जाँच के क्रम में बीगू बैठा के गैरेज से 01 बाल श्रमिक एवं तस्लीम मोटर्स गैरेज से 02 बाल श्रमिक समेत कुल 03 बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया। मौके पर श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि जिले में यह अभियान लगातार क्रियाशील रहेगा। उन्होंन बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 के तहत बाल मजदूरी कराने वाले सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा जायेगा।
श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी।विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ढाका, राम प्रकाश, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कल्याणपुर सरफराज अहमद खान,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, केसरिया सुरेंद्र कुमार,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हरसिद्धि अनिल कुमार सिन्हा,P.T.C-904, विशंभर राम,प्रयास संस्था से विजय कुमार शर्मा तथा पुलिस लाईन मोतिहारी से 09 पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।
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