बिहार
श्रम विभाग के विशेष धावा दल टीम ने पांच बाल श्रमिकों को कराया मुक्त
Shantanu Roy
14 Oct 2022 6:28 PM GMT

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मोतिहारी। श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व में शुक्रवार विशेष धावा दल की टीम ने जिले के चकिया प्रखंड क्षेत्र स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच के क्रम में चकिया के तीन प्रतिष्ठानों से पांच बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।जिसमे होंडा एजेंसी से एक, चौधरी फास्ट फूड से एक और बाल एवं पानी टंकी के दुकान से तीन बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। मौके पर श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने कहा कि यह अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा।उन्होंने बताया छापेमारी के दौरान जिन प्रतिष्ठानों के नियोजकों द्धारा बाल श्रमिकों से काम लिया जा रहा था।उन पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा जायेगा।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी। विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मोतिहारी सदर सरफराज अहमद खान,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चकिया आशुतोष झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,मेहसी रवि रंजन कुमार,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,पिपराकोठी विकास कुमार,सहायक पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार यादव, प्रयास संस्था के विजय कुमार शर्मा,न्याय प्रोजेक्ट केंद्र, डंकन हॉस्पिटल रक्सौल के संदीप कुमार शर्मा एवं मथुरा राम सहित अन्य पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।
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