बक्सर न्यूज़: व्यवहार न्यायालय में दहेज हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपितों को सात साल की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बहस व गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाया.
17 अप्रैल 2015 को औद्योगिक थाना क्षेत्र के दहीवर गांव की कंचन देवी की शादी बगेन गोला थाना के एकरासी गांव निवासी महेश सेठ से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग सोने की अंगूठी की मांग करने लगे. घटना के दिन सूचना मिली कि कंचन देवी अपने को कमरे में बंद कर रस्सी से फांसी लगा ली है. लेकिन, परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराते हुए कहा कि ससुरालवालों ने हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया गया है. मामले में मृतका के पति महेश सेठ, राजेश सेठ, सास सुनीता देवी, ससुर त्रिलोकी सेठ एवं देवर सूरज उर्फ तूफान सेठ के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. कोर्ट ने पति महेश सेठ एवं राजेश सेठ को निर्दोष बताते हुए रिहा कर दिया. घटना के समय पति दिल्ली में नौकरी कर रहा था.
जबकि, सास सुनीता देवी की मृत्यु हो गई थी. जिला जज अंजनी कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ससुर त्रिलोकी सेठ एवं देवर सूरज उर्फ तूफान सेठ को दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई.
सारिमपुर से भारी मात्रा में शराब जब्त
वभिन्न थाना की पुलिस द्वारा मद्य निषेध के तहत चलाए गए अभियान में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर काफी मात्रा में शराब बरामद की गई. इस दौरान एक बाइक भी जब्त हुई है.
नगर थाना की पुलिस द्वारा छोटकी सारिमपुर से 200 एमएल की 34 पीस शराब जब्त की गई. जबकि औद्योगिक क्षेत्र थाना के दुधारचक मोड़ के पास से एक बाइक के साथ 48 पीस शराब बरामद की गई. पुलिस के मुताबिक अंधेरे का लाभ उठाकर चकमा दे शराब कारोबारी भाग निकला, लेकिन उसकी पहचान कर ली गई है. राजपुर थाना की पुलिस द्वारा अकबरपुर गांव स्थित एक घर से 26 पीस शराब जब्त हो गई. पुलिस को चकमा देकर आरोपित फरार होने में कामयाब हो गया. कारोबारी की पहचान कर उसकी तलाशी की जा रही है.