बिहार

किशोरी के अपहरण में सात साल की सजा

Admin Delhi 1
31 July 2023 11:39 AM GMT
किशोरी के अपहरण में सात साल की सजा
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रोहतास न्यूज़: शादी की नीयत से किशोरी के अपहरण के करीब छह साल पुराने मामले में अपर जिला जज छह रामजी सिंह यादव की विशेष पॉकसो अधिनियम अदालत ने चेनारी निवासी ओमप्रकाश राम को सात साल के कारावास की सजा सुनाई.

साथ ही उस पर 14 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

मामले की प्राथमिकी किशोरी के पिता ने स्थानीय थाने में सात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई थी. जांच के दौरान पुलिस ने एकमात्र आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था. फर्दबयान में किशोरी के पिता का कहना था कि पांच अगस्त 2017 की रात मेरी किशोरी पुत्री घर से अचानक गायब हो गई थी. काफी खोजबीन के बाद वह नहीं मिली. सात अगस्त 2017 को पता चला कि मेरी किशोरी पुत्री को अभियुक्त घर में शादी की नीयत से छुपाकर रखा हुआ है. सूचना मिलते ही उसने पूरी घटना की जानकारी थाने को दी. सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मेरी किशोरी पुत्री को अभियुक्त के घर से बरामद की थी. मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष अदालत में आठ गवाहों को पेश किया गया था.

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