बिहार

बिहार में महंगे बस किराये पर लगी मुहर, कई गाड़ियों पर नई दरें निर्धारित

Deepa Sahu
15 Nov 2021 4:07 PM GMT
बिहार में महंगे बस किराये पर लगी मुहर, कई गाड़ियों पर नई दरें निर्धारित
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बस के महंगे किराये पर परिवहन विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है।

पटना : बस के महंगे किराये पर परिवहन विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। डीलक्स, एसी, वाल्वो व नगर बस सेवा में यात्री किराये की नई दरें निर्धारित कर विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को 15 दिनों के अंदर प्वाइंट टू प्वाइंट किराये का निर्धारण कर इसे कठोरता से लागू करने का निर्देश दिया है। हालांकि, निजी बस संचालक पहले से ही अधिक किराया वसूल रहे हैं, ऐसे में फिर से नई वृद्धि की संभावना कम है। सरकारी बसों व नगर बस सेवा का किराया जरूर बढ़ सकता है।

डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए विभाग ने सितंबर में ही नई दरें निर्धारित कर बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इसकी सूचना जारी कर दावा-आपत्ति भी मांगी गई थी। विभाग के अनुसार, निर्धारित अवधि तक कोई भी आपत्ति या सुझाव नहीं मिलने पर प्रस्तावित दरों को ही निर्धारित कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दर से अधिक किराया किसी भी स्थिति से वसूल नहीं किया जाएगा।
यात्री किराये की नई दरें
1.50 रुपये प्रति किमी साधारण बसों में
1.70 रुपये प्रति किमी डीलक्स बसों में
2.00 रुपये प्रति किमी डीलक्स एसी बसों में
2.50 रुपये प्रति किमी वाल्वो, मर्सिडीज बसों में
जल्द बैठक कर तय होगा बढ़ा किराया
नए आदेश के तहत साधारण बस सेवा के लिए डेढ़ रुपये प्रति किलोमीटर, डीलक्स बस सेवा के लिए 1.70 रुपये प्रति किलोमीटर, डीलक्स एसी बस के लिए दो रुपये प्रति किलोमीटर और वाल्वो व मर्सिडीज बसों के लिए 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से नया किराया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सिटी बस सेवा के लिए पहले चार किलोमीटर के लिए 1.60 रुपये प्रति किलोमीटर और इसके बाद प्रत्येक दो किमी पर 1.50 रुपये की दर से किराया लेने का प्रस्ताव है। परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यालय से आदेश आने के बाद जल्द ही बैठक कर प्वाइंट टू प्वाइंट किराये की सूची जारी की जाएगी।
लंबी बसों के किराये में थोड़ी राहत
परिवहन विभाग ने लंबी दूरी की बसों के किराये में थोड़ी राहत भी दी है। बसों में 101 से 250 किमी की दूरी तक बेसिक किराया दर के आधार पर निर्धारित किराये में 20 फीसद और 251 किमी से ज्यादा दूरी के लिए निर्धारित किराये में 30 फीसद की कमी लाते हुए किराया निर्धारित करने को कहा गया है। इसका आकलन कर किराया तय किया जाएगा। विभाग ने हर बस पड़ाव पर यात्री किराये की तालिका प्रदर्शित करने को भी कहा है। इसके अलावा प्रत्येक बस में शिकायत पंजी रखने को भी कहा गया है।
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