बिहार

आर्म्स एक्ट के मामले में एसडीजेएम कोर्ट ने दी अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा

Shantanu Roy
30 July 2022 2:17 PM GMT
आर्म्स एक्ट के मामले में एसडीजेएम कोर्ट ने दी अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा
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सिवान। सिविल कोर्ट के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार के न्यायालय ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट के मामले में मुसरीघरारी थानांतर्गत रुपौली टोले बनघारा गांव के बलदेव राय के पुत्र ऋषी राय को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा साथ 5 हजार रुपये जुर्माना दिया। मामले के सम्बंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी एनके शुक्ला ने बताया कि 23 अप्रैल 2018 को तत्कालीन उजियारपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह अपने दलबल के साथ योगी चौक के समीप वाहन चेकिंग कर रहे थे।

इसी बीच एक बाइक पर सवार तीन लोग को रुकने का इशारा किया लेकिन पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे इसी क्रम में एक व्यक्ति को पकड़ लिया वहीं दो अन्य भागने में सफल रहा। पकड़ाये व्यक्ति की पहचान अभियुक्त ऋषि राय के रूप में कई गई जिसे तलासी के क्रम में उसके पास से एक देशी लोडेड पिस्टल तथा मैग्जीन में दो जिंदा कारतूस बरामद किया । घटना को लेकर तत्कालीन एसएचओ मनोज कुमार सिंह के बयान पर उजियारपुर थाना कांड सं0- 90/2018 दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त ऋषी राय को धारा-25(1-B) ए में दोषी पाते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा साथ 5 हजार रुपये जुर्माना दिया जुर्माने की राशि अदा नही करने पर 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया वहीं धारा-26 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 2 वर्ष साधारण कारावास की सजा साथ 1 हजार रुपये जुर्माना दिया । जुर्माने की राशि नही देने पर 1 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया।

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