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बिहार : पटना के जिलाधिकारी ने जिले में भीषण गर्मी और लू की चपेट को देखते हुए पटना के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को फ्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केदो में दसवीं कक्षा तक की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधि 11:30 से 4:00 बजे तक प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी का यह मानना है कि यह निर्देश 20 अप्रैल से प्रभाव से जारी हो जाएगा जो 30 अप्रैल तक रहेगा। पटना के जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने पटना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना के सभी विद्यालयों पर यह कानून लागू करने का निर्देश जारी किया है। निर्देश की कॉपी शिक्षा विभाग से संबंधित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के लिए जारी किया है।
हीट वेभ से जनजीवन प्रभावित
राजधानी पटना सहित कई जिलों में हीट वेभ ने आमजन जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। भीषण गर्मी और तपिश का प्रभाव छोटे-छोटे बच्चों पर खास देखने को मिल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने राजधानी पटना के सभी विद्यालयों पर दोपहर के समय में विद्यालय संचालक पर रोक लगा दी है। यह भी कड़ा निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
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Tara Tandi
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