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चारा घोटाला मामले में लालू यादव को SC से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

Kavita2
14 July 2026 1:52 PM IST
चारा घोटाला मामले में लालू यादव को SC से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार
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नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए लालू यादव की जमानत बरकरार रखी। इस पीठ में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले शामिल थे। अदालत ने साफ कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की इच्छुक नहीं है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से लंबित अपील पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। अदालत ने कहा कि मामला लंबे समय से लंबित है और कोशिश की जानी चाहिए कि अपील की सुनवाई जल्द पूरी हो।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट में यह अपील वर्ष 2018 से लंबित है। ऐसे में उचित होगा कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई में तेजी लाए और इसे जल्द निपटाने का प्रयास करे। अदालत ने उम्मीद जताई कि मामले की सुनवाई करीब छह महीने के भीतर पूरी करने की कोशिश की जाएगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, अदालत ने कानूनी सवालों को खुला रखा है, यानी भविष्य में इन मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।

यह मामला चारा घोटाले से जुड़ा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्हें अदालत से सजा मिली थी। बाद में झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसी जमानत आदेश को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

जमानत रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लालू यादव को दी गई राहत पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू यादव और उनके समर्थकों को राहत मिली है। हालांकि, चारा घोटाले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और हाई कोर्ट में लंबित अपील पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।

चारा घोटाला बिहार के सबसे चर्चित राजनीतिक और आर्थिक घोटालों में से एक रहा है। इसमें पशुपालन विभाग में सरकारी धन के कथित गबन के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने की थी।

लालू प्रसाद यादव इस मामले में कई अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई थी। इनमें से कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब झारखंड हाई कोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद हाई कोर्ट से उम्मीद की जा रही है कि वह मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनेगा।

राजनीतिक रूप से भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लालू यादव बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और उनकी पार्टी आरजेडी के लिए यह राहत भरा फैसला है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत को बरकरार रखते हुए मामले का निपटारा कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट में लंबित अपील और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर फैसला आना अभी बाकी है।

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