गया: सृजन मामले में आरोपित भागलपुर के तत्कालीन उपसमहर्ता दीवान जाफर हुसैन खां हुसैन को निन्दन और असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड लगाया गया है.
श्री हुसैन पर पंजाब नेशनल बैंक और ओरियंट बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी), भागलपुर में पूर्व से चल रहे मुख्यमंत्री नगर विकास योजना से संबंधित सरकारी खाते रहते हुए इसके स्थान पर इंडियन बैंक, भागलपुर में खाता खुलवाने की अनुशंसा का आरोप है. जबकि जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि नये खाते नहीं खुलवाये जायेंगे. इतना ही नहीं इंडियन बैंक, भागलपुर में खाता खुलवाने के बाद जिला पदाधिकारी भागलपुर के ओरियंट बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के सरकारी खाता के चेक द्वारा 12.20 करोड़ और पीएनबी से 9.75 करोड़ की राशि सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड भागलपुर के खाते में जमा किया गया, जिसकी भी अनुशंसा उन्होंने की थी.
जांच अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट में उनके विरुद्ध लापरवाही और आरोप प्रमाणित होने की बात कही गयी है. सीबीआई के अनुसंधान में भी यह बात सामने आयी थी. श्री खां द्वारा अपने बचाव में दिये गये तर्क को जांच अधिकारी ने अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत निन्दन और असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड दिए जाने का निर्णय लिया है.