रोहतास न्यूज़: अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर अपर जिला जज एक मनोज कुमार की अदालत में एसपी रोहतास के अलावे एसएसपी पटना, एसपी नवादा, एसपी सुपौल व एसएसपी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को तलब किया है.
कोर्ट ने भेजे कारण पृच्छा नोटिस में सभी पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि किन परिस्थितियों में गवाहों को गवाही के लिए न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कराया गया. अपने कर्तव्यों का भी सही तरीके से पालन क्यों नहीं किया गया और क्यों नहीं उनके विरुद्ध विधि अनुसार उचित कार्रवाई की जाए. साथ ही स्थगन हर्जाना लगायी जाए. कोर्ट ने मामले से निदेशक अभियोजन विभाग पटना, डीजीपी बिहार, डीआईजी शाहाबाद को भी पत्र जारी करने का आदेश दिया है. बताया जाता है कि रोहतास थाने में 19 मार्च 2009 को विस्फोटक, सीएलए समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मामले के एक आरोपी शंभू उर्फ सुनील कुमार का ट्रायल अपर जिला जज एक की अदालत में चल रहा है. कोर्ट ने मामले में गवाहों को पेश कराने के लिए कई बार पत्राचार किया. एसपी को भी पत्र जारी किया था. लेकिन सभी गवाहों को आज तक पेश नहीं किया गया. यह मामला विस्फोटक अधिनियम समेत गंभीर प्रकृति की धाराओं में दर्ज है. कोर्ट का कहना था कि अभियोजन द्वारा अभी पांच गवाहों को पेश किया जाना है.
लेकिन, सात माह का समय बीत गया. पूरे गवाहों की गवाही नहीं हो सकी है. बताया गया है कि ये गवाह पटना, नवादा, सुपौल, रोहतास व हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले रह रहे हैं. ऐसे में मामले की सुनवाई विधिसम्मत व समयानुसार नहीं हो रही है. जिस कारण मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई नहीं हो रही है. अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है.