बिहार

Rohtas: लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने पर कार्यपालक अभियंता का वेतन रोका

Admindelhi1
22 July 2024 5:36 AM GMT
Rohtas: लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने पर कार्यपालक अभियंता का वेतन रोका
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कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल आरा में तैनात हैं

रोहतास: लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने पर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने एक कार्यपालक अभियंता के वेतन पर रोक लगा दी है. कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल आरा में तैनात हैं.

प्रमंडलीय आयुक्त ने लोक शिकायत से संबंधित कुल 11 मामले की सुनवाई की. उसी दौरान उन्होंने आरा के एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की. आयुक्त ने अपने कार्यालय-प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की.

दरअसल, भोजपुर जिले के अगिआंव प्रखंड के बनकट ग्राम के आरटीआई मंच बिहार द्वारा खोपीरा ग्राम पंचायत अधीनस्थ नरौनी ग्राम के आहर को अतिक्रमणमुक्त कराकर जीर्णोद्धार कराने के बारे में प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष परिवाद दायर किया गया था. आयुक्त ने सुनवाई में पाया कि इस मामले में लोक प्राधिकार कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा द्वारा कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया. की सुनवाई से भी वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे. बिना प्राधिकृत किए कनीय अभियंता को सुनवाई में उपस्थिति हेतु भेजे थे. प्रतिवेदन भी असंतोषजनक एवं अस्पष्ट था.

आयुक्त द्वारा इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए लोक प्राधिकार कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा का वेतन अवरुद्ध करते हुए स्पष्टीकरण किया गया है. आयुक्त ने कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही, लोक शिकायत निवारण के प्रति अरुचि एवं जनहित के मामलों में संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आयुक्त ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है. सभी पदाधिकारी सजग रहें. लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी.

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