बिहार

Rohtas: युवती की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Admindelhi1
26 Aug 2024 5:28 AM GMT
Rohtas: युवती की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
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अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

रोहतास: युवती की हत्या के जुर्म में अपर जिला जज तीन धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दहियाड़ निवासी राजीव कुमार यादव उर्फ लकड़िया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने अभियुक्त परय्10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. वहीं शस्त्रत्त् अधिनियम में अदालत ने अभियुक्त को पांच साल का कारावास व पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

मामले की प्राथमिकी बघैला थाना क्षेत्र के सियांवक बथान टोला निवासी राजेंद्र सिंह ने दर्ज कराई थी. फर्दबयान में राजेंद्र का कहना था कि 14 जनवरी 2023 की शाम सात बजे मेरी भतीजी हीरामुनी कुमारी व सोनामुनि कुमारी खेत में शौच करने के लिए गई थी. तभी बाइक पर सवार अभियुक्त आए व मेरी भतीजी हीरामुनि कुमारी को अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर गोली मार दी. जब तक दौड़े कर हम सभी मौके पर पहुंचे कि अभियुक्त भाग निकले. भतीजी हीरामुनि ने बताई की अभियुक्त ने ही उसे गोली मारी है. मामले में दो लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. लेकिन पुलिस ने एक के विरुद्ध ही अदालत में चार्जशीट समर्पित की थी.

जिसका ट्रायल अपर जिला जज तीन की अदालत में चल रहा था. मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी हुई. इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाहों की गवाही कराई गई थी. अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को हत्या व शस्त्रत्त् अधिनियम में दोषी पाया.

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