बिहार
हत्या के मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास, 40 हजार रुपए जुर्माना
Shantanu Roy
11 Aug 2022 12:11 PM GMT
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दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की अदालत ने बुधवार को सदर थानाक्षेत्र के काकरघाट्टी निवासी अजीत कुमार यादव को सश्रम आजीवन कारावास और चालीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 6 फरवरी 2015 की संध्या चार बजे सदर थाना क्षेत्र के काकरघट्टी गाव के अजीत कुमार यादव ने तलवार से हमला कर देवनारायण यादव को जख्मी कर दिया। घायल को पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में मौत हो गई।
सिंह ने बताया कि मृतक के पुत्र सचिन कुमार यादव की सूचना पर 7 फरवरी 2015 को सदर थाना में प्राथमिकी संख्या 46/15 दर्ज किया गया। अनुसंधानक ने 30 अप्रैल 2015 को न्यायालय में अभियुक्त के बिरुद्ध आरोप-पत्र समर्पित किया। इस हत्याकांड का सत्रवाद संख्या 309/15 में 10 फरवरी 16 को आरोप गठन किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष से 12 गवाहों की गवाही कराई गई। बहसोपरान्त न्यायाधीश कुमार ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 326, 307/34 और 302/34 में दोषी करार दिया। अदालत ने भा0द0वि0 की धारा 302/34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड कि सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है।
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