बक्सर न्यूज़: वर्ष 2020 में एक महिला को अगवा कर हत्या करने के आरोपित को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक राय ने सुनवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अपर लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हत्याकांड के सूचक सुरेंद्र राम की भवह मंझरिया देवी व भतीजी नेहा कुमारी शाम को घर से बधार जाने को निकली थी. नहर के पास पहुंचने पर 5 लोगों ने मझरिया देवी को पकड़ लिया. इस दौरान नेहा को पिस्टल दिखा भगा दिया. नेहा घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि मंझरिया देवी को सरजून राम पकड़ कर ले गया है. इसके बाद घरवालों ने खूब खोजबीन की. लेकिन, कहीं पता नहीं चल पाया. सुबह नहर के पास शव बरामद हुआ. महिला की गोली मार हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में सूचक ने राजपुर थाने में आरोपित सरजून राम उर्फ भदू राम के खिलाफ मामला दर्ज कराया. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपित उसी समय से जेल में बंद है. पुलिस की चार्जशीट दाखिल करने के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया. न्यायाधीश विवेक राय ने अभियुक्त सरजून राम को सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माना सहित आर्म्स एक्ट में 3 साल व 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.