बिहार

शराब व स्प्रीट के मामलों में दो आरोपितों को सश्रम कैद

Admin Delhi 1
20 Jan 2023 7:26 AM GMT
शराब व स्प्रीट के मामलों में दो आरोपितों को सश्रम कैद
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बेगूसराय न्यूज़: 31 लीटर देसी शराब व 5670 लीटर स्प्रीट बरामदगी के दो अलग-अलग मामलों आरा सिविल कोर्ट के प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने दो आरोपितों को सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई.

एक ट्रक से 5670 लीटर स्प्रीट बारामदगी के मामले में प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के पालु पीपीटी टोला निवासी आरोपित शाहरुख खान को दस वर्ष का सश्रम कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि बड़हरा थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सुरेश रविदास ने पांच जुलाई, 2021 को आरा-छपरा रोड में बाबा ढाबा के समीप ट्रक से 5670 लीटर स्प्रीट बरामद की थी. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. वहीं दूसरी ओर 31 लीटर महुआ शराब बरामदगी के मामले में प्रथम उत्पाद विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने आरा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव निवासी हरिनारायण यादव को पांच वर्ष की सश्रम कैद व एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई.

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