रोहतास न्यूज़: किशोरी से दुराचार के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में अपर जिला जज सात दशरथ मिश्र की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के मोरौना निवासी सोनू कुमार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं जुर्माने की राशि पीड़ित किशोरी को भुगतान करने का विशेष अदालत ने आदेश जारी किया है. वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र जारी कर पीड़ित किशोरी के पुनर्वास के लिए पांच लाख रुपए मुआवजा भुगतान के लिए भी पत्र जारी करने का आदेश जारी किया है. मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की गई. विशेष अदालत में 1 22 को आरोप का गठन किया गया था. वहीं एक साल से भी कम समय में ट्रायल पूरा कर दुराचार मामले के अभियुक्त को सजा मिली. मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी. फर्दबयान में किशोरी की मां का कहना था कि 14 जनवरी 2022 की रात एक बजे हमारी बेटी घर में ऊपर कमरे में सो रही थी. इसी बीच अभियुक्त मेरी छत पर चढ़ गया था. इस दौरान मेरी बेटी शौच करने के लिए अपने रूम से बाहर छत पर निकली थी. जहां उसके साथ दुराचार किया. घटना की शिकायत करने अभियुक्त के घर गए तो उसके पिता और बहन ने मेरे पति को दांत काट ली. स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह व संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रायल के दौरान विशेष अदालत में नौ गवाहों को पेश किया गया था. विशेष अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त सोनू कुमार को दुराचार का दोषी पाया व सजा सुनाई. वही साक्ष्य के अभाव में उसके पिता जयराम सेठ को बरी कर दिया.