बिहार

राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार ने बताया, बिहार में अतिक्रमण पर कब से चलेगा बुल्डोजर? माननीयों को दी यह सलाह

Renuka Sahu
17 March 2022 2:07 AM GMT
राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार ने बताया, बिहार में अतिक्रमण पर कब से चलेगा बुल्डोजर? माननीयों को दी यह सलाह
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फाइल फोटो 

भूमि सुधार व राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि राज्य के सभी शहरों में अप्रैल से जून तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भूमि सुधार व राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि राज्य के सभी शहरों में अप्रैल से जून तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। इस दौरान सरकार जमीन पर किये गये अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलेगा। उन्होंने परिषद के सभी सदस्यों से भी आग्रह किया कि बुल्डोजर चलेगा तो माननीय किसी की पैरवी नहीं करें, न ही इसमें बाधा बनें। गौरतलब है कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र मार्च तक चलेगा। इसके बाद अप्रैल से अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलेगा।

मंत्री विधान परिषद में बुधवार को डा. संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। प्रश्नकर्ता ने सभी शिक्षण संस्थानों के जमीन का डिजिटल ब्योरा बनाने की मांग की थी। मंत्री ने कहा कि सभी विभागों को कहा गया है कि वह अपनी जमीन की जमाबंदी करा लें। साथ ही अतिक्रमण हो तो उसकी सूचना दें। पैमाइश कराकर सरकार बुल्डोजर चलाकर अतिक्रमण हटाएगी। इसके लिए अप्रैल से जून तक विशेष अभियान चलेगा। उस वक्त बरसात नहीं होती है।
मंत्री ने इससे पहले विधानसभा में भी कहा था कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने के लिए हर जिले को 10-10 लाख दिया गया है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त और समाहर्ता को पत्र लिखा गया है। इसमें गैरमजरूआ आम/खास, खासमहल, कैसरे हिन्द एवं विभिन्न विभागों के स्वामित्व से संबंधित लोकभूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने को कहा गया है।
डिजिटल रिकॉर्ड के लिए विभागों से ब्योरा मांगा
मंत्री ने कहा कि डिजिटल रूप में जमीन का रिकॉर्ड बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों से ब्योरा मांगा गया है। राज्य के 20 जिलों में सर्वेक्षण का काम चल रहा है। वहां शिक्षा विभाग सहित सभी सरकारी विभाग अपना ब्योरा दे रहे हैं। स्थलीय सत्यापन के क्रम में भी ब्योरा जमा हो रहा है।
सार्वजनिक जल निकाय भी अतिक्रमण से मुक्त होंगे
मंत्री ने कहा था कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत सार्वजनिक जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि सरकारी भूमि के संरक्षण में शिथिलता या फिर लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों/कर्मियों को चिह्नित कर विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिन कर्मियों की कर्तव्यहीनता के चलते सरकार को क्षति पहुंचेगी उनसे उक्त सरकारी भूमि के समतुल्य राशि की वसूली होगी।
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