बिहार

मैरवाबैठक में माननीयों के प्रतिनिधि भाग नहीं ले सकेंगे

Admin Delhi 1
16 Aug 2023 7:50 AM GMT
मैरवाबैठक में माननीयों के प्रतिनिधि भाग नहीं ले सकेंगे
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वर्जित क्षेत्र से तीन किए गए गिरफ्तार

सिवान: नगर पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधि के कोई प्रतिनिधि भाग नहीं ले सकेंगे. बैठक में प्रतिनिधि के भाग लेने और चेयरमैन,उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में वाहन पर बोर्ड लगाने की शिकायत नगर विकास विभाग को मिली है.

जिसके बाद विभाग के अपर सचिव ने सभी नगर पंचायत को पत्र भेजकर नगर पालिका अधिनियम 2007 के उक्त धारा के अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उप सचिव ने कहा है कि 2007 की धारा 12 के 3 में लोकसभा एवं विधानसभा के वैसे सदस्य लो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है जो पूर्णत या अंशत उस नगरपालिका क्षेत्र में पड़ता है. संबंधित निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत या राज्य सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो उस नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले नगरपालिका के सदस्य के रूप में नामित किया गया है. बिहार नगरपालिका अधिनियम में माननीय सदस्यों के द्वारा अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठक में भाग लेने का कोई प्रवधान नहीं है. साथ हीं नगर पालिका के चेयरमैन और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में वाहन पर बोर्ड लगाना नियम के प्रतिकूल है.

वर्जित क्षेत्र से तीन किए गए गिरफ्तार

स्थानीय रेलवे स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया के वर्जित क्षेत्र से आरपीएफ ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. तीनों टेम्पो व ई-रिक्शा के साथ वर्जित क्षेत्र में पाए गए थे.

तीनों से पुलिस ने रेलवे के वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अधिकार पत्र की मांग की तो उन्होंने नहीं दिखाया. उन्हें रेल पुलिस ने वर्जित क्षेत्र छोड़कर जाने के लिए कहा तो हठपूर्वक जाने से इनकार कर दिया. इसके बार आरपीएफ ने तीनों को हिरासत में ले लिया. गिरफ्तार लोगों में मुफस्सिल थाने के श्रीनगर के हरेन्द्र कुमार यादव, बड़हरिया के भागुपाली का गरजू सिंह व जामो थाने रघुनाथपुर का जैकी कुमार है.

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