बिहार

झाड़ फूंक के बहाने नाबालिग के साथ रेप, आरोपी बाबा को मिला 20 साल की सजा

Rani Sahu
29 April 2022 9:52 AM GMT
झाड़ फूंक के बहाने नाबालिग के साथ रेप, आरोपी बाबा को मिला 20 साल की सजा
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बिहार में मुजफ्फरपुर में नाबालिग से झाड़ फूंक के बहाने दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को 20 साल का कारावास और 50 हजार रुपया का अर्थदंड लगाया गया है

बिहार में मुजफ्फरपुर में नाबालिग से झाड़ फूंक के बहाने दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को 20 साल का कारावास और 50 हजार रुपया का अर्थदंड लगाया गया है. यहां जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से रेप के मामले में ADJ-6 संजीव कुमार पांडेय की अदालत ने बाबा को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी बिरजू राम उर्फ बिरजू बाबा (66) अहियापुर के चतुरी पुनास का रहने वाला है. इस मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के स्पेशल पीपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि बिरजू बाबा पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था जो कोर्ट में जांच के दौरान साबित हो गया इसके बाद इस मामले में कोर्ट ने बिरजू बाबा को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.

घटना 12 जून 2018 की है. जब अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची की तबियत बिगड़ गयी थी. इस दौरान वहा पहुंचे बिरजू राम उर्फ बिरजू बाबा ने झाड़ फूंक से बच्ची को ठीक करने का दावा किया.
नाबालिग को बेहोश कर किया दुष्कर्म
इसके बाद बिरजू बाबा नेबेहो बच्ची को एक कमरे में ले जाकर उसे बेहोश करके रेप किया और वहां से चला गया. होश में आने के बाद बच्ची ने अपने परिजनों से अपने साथ हैवानियत होने की बात कही. जिसके बाद बच्ची की मां ने अहियापुर थाने में FIR दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. और अब मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद उसे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. ढोंगी बाबा पर यह भी आरोप लगा है कि वह झाड़ फूंक की आड़ में लोगों से रुपये भी ऐंठता था.
बिजली विभाग के इंजीनियर को उम्र कैद की सजा
इससे पहले पटना में विशेष पॉक्सो कोर्ट रेप के मामले में बिजली विभाग के इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता की मौसी को 20 साल की सजा सुनाई है. मौसी पर आरोप है कि उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी इंजीनियर के घर पर काम करने के लिए भेजा था. कोर्ट ने दोषी इंजीनियर पर एक लाख 10 हजार रुपए और पीड़िता की मौसी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से मुआवजे के तौर पर साढ़े सात लाख पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है.
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