दरभंगा न्यूज़: प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के एक मामले में कमतौल थाना क्षेत्र के फरवा निवासी कमलेश यादव को दफा 376 भादवी के तहत दोषी करार के बाद दस वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की. श्री सिंह के अनुसार उपयुर्क्त अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता के पिता ने छह फरवरी 2016 को कमतौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें आरोप लगाया था कि पीड़िता गाछी में पत्ता बिछने गयी थी. उसी समय अभियुक्त ने पीड़िता को हवस का शिकार बना लिया. अभियुक्त लगातार न्यायिक हिरासत में है. इनके विरुद्ध पुलिस अनुसंधानक ने 28 फरवरी 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. अभियुक्त के विरुद्ध 17 मई 2016 को आरोप गठन किया गया. मामले में अभियोजनपक्ष की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी. न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सक्ष्यों एवां प्रदर्श की सुनवाई के बाद अभियुक्त को सजा सुनायी गई.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित थी.