बिहार

शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म, दोषी को मिला 10 साल की सजा

Rani Sahu
29 Sep 2022 1:23 PM GMT
शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म, दोषी को मिला 10 साल की सजा
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औरंगाबाद में शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी है। वहीं पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। यह फैसला औरंगाबाद सिविल कोर्ट के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने ओबरा थाना कांड संख्या 196/20 में सुनवाई करते हुए सुनाया है। दोषी अभियुक्त रीजू खां ओबरा के आजाद मुहल्ला का रहने वाला है।
उसका स्थाई पता रोहतास जिले के नासरीगंज थाना के इंग्लिश धनाव है। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और भादंसं की धारा 376 में दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है। वहीं जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा होगी।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के पिता ने 28 जुलाई 2020 को दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अभियुक्त हमेशा छेड़खानी करता था और शादी के प्रलोभन देकर शारिरिक संबंध बनाता था, लेकिन जब शादी करने के लिए कहा गया तो अभियुक्त तैयार नहीं हुआ और जान मारने की धमकी देने लगा। जिसके बाद तंग आकर एफआईआर दर्ज करायी गई। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दिया।
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