बिहार

दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Admin Delhi 1
10 April 2023 7:04 AM GMT
दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की अदालत ने दुष्कर्म मामले के एक आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले के विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 12 नवंबर 2018 की है.

घटना के संबंध में नाबालिग पीड़िता के पिता ने सीवान महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर बसंतपुर थाना क्षेत्र के नबीगंज बाजार निवासी को आरोपित किया था. दर्ज प्राथमिकी मे कहा गया था कि सात वर्षीया लड़की छठ घाट के समीप खेल रही थी. अभियुक्त ने उसे ले जाकर उसके साथ गलत किया. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शंभु सिंह ने बहस में हिस्सा लिया था.

शराबी चढ़ा पुलिस के हत्थे

स्थानीय थाना क्षेत्र के बलवां गांव के समीप से एक शराबी पुलिस के हत्थे चढ़ गया. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. की शाम को एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा था. इससे तंग आकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस गांव पहुंचकर शराबी को हिरासत में ले लिया.

पीएचसी में ले जाकर मेडिकल जांच कराई गई. थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराबी थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव का जगलाल साह है. उसके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया.


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