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बिहार | 14 वर्षीया छात्रा से रेप मामले में आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार जुर्माना किया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह विशेष पॉक्सो जज धीरेंद्र कुमार ने फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट को दोष सिद्धी का आधार बनाते हुए महज एक साल में फैसला सुनाया.आरोपित बिट्टू कुमार बेन थाना क्षेत्र का निवासी है. विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने स्पीडी ट्रायल प्रभारी मो. रुस्तम के सहयोग से गवाहों व फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में पेश किया. हालांकि पीड़िता व परिजन अपने पूर्व के दिए बयान से कोर्ट में गवाही के दौरान मुकर गयी थी. स्पेशल पीपी श्री कुमार ने बताया कि 23 जुलाई 2022 को 10 बजे रात में पीड़िता अपने घर से शौच के लिए निकली. इसके बाद वह घर के आगे बंधे जानवर को देखने गयी. इसी दौरान आरोपित बिट्टू जबरदस्ती पकड़ कर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता के हल्ला करने पर मां पहुंची और उसे आरोपित के घर से ले गयी. अगले दिन थाना में जाकर आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटनास्थल पर से चादर व पीड़िता के वस्त्रत्त् जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना भेजा. जांच में रेप की पुष्टि हुई.
पंखे से झूलता मिला विवाहिता का शव
स्थानीय बाजार के एक मकान में की दोपहर पंखे से झूलता विवाहिता का शव बरामद किया गया. वह अकेले ही किराये के कमरे में रहती थी. उसकी पहचान बंगपुर गांव निवासी सुरेन्द्र प्रसाद की पुत्र आरती कुमारी के रूप में की गयी है. पति दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है. पिता ने बताया कि दो-तीन महीने से वह एसबीआई के सामने वाले मकान में किराये पर रहती थी. वह पढ़ाई कर रही थी. रोज उसकी माता-पिता से मुलाकात होती थी.
पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर बताया कि कमरे का दरवाजा काफी देर से बंद है. मोबाइल पर भी संपर्क नहीं हो रहा है. अनहोनी की आशंका पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. कमरे में पंखे से फंदे में लटक रही लाश पर नजर पड़ी. सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. माता-पिता पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं. थानाध्यक्ष अबु तालिब ने बताया कि ससुराल वालों को सूचना दी गयी है. उनके आने का इंतजार हो रहा है. अभी परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं.
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