बिहार

रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधायकी गई, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

Rani Sahu
13 Dec 2022 12:24 PM GMT
रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधायकी गई, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
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रांची : रामगढ़ विधायक ममता देवी (MLA Mamta Devi) को MP-MLA ने 5 साल की सजा सुनाई है। इससे साफ है कि अब उनकी विधायकी चली गई है। आज हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने सजा सुनाई है। बता दें कि ममता देवी के अलावा अन्य 13 लोगों को सजा सुनाई गई है। ममता देवी को आईपीएल गोलीकांड में दोषी करार करने के बाद 8 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद सोमवार (12 दिसंबर) को मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन एक वकील के निधन की वजह से कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो पाई थी।
आधा दर्जन धाराओं में दोषी करार
विधायक ममता देवी पर MP-MLAकी विशेष कोर्ट ने धारा 307,आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में दोषी करार दिया था। हजारीबाग जिला के पवन कुमार की कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद सभी आरोपितों को जेपी कारा भेज दिया गया था। इस केस में दोषी विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल, मनोज पुज्जर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, कुवंर महतो, जादू महतो, आदिल इनामी, दिलदार हुसैन, बासुदेव प्रसाद, सुभाष महतो, कुलेश्वर महतो को दोषी करार दिया गया था।
क्या है मामला
मामला साल 2016 का है। नागरिक चेतना मंच के बैनर तले वर्तमान विधायक सह तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी व राजीव जायसवाल के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन हुआ था। विस्थापितों, ग्रामीणों व प्रबंधन के बीच वार्ता विफल होने के बाद विवाद बढ़ने से ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प और पथराव हुआ था। इस दौरान फायरिंग में दशरथ नायक (50 वर्ष) एवं रामलखन महतो उर्फ फुतू महतो (40 वर्ष) की मौत, जबकि दोनों ओर से लगभग 43 लोग घायल हुए थे। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने गोला के तत्कालीन सीओ के वाहन को जला दिया था। इस मामले को लेकर गोला और रजरप्पा थाना में अलग-अलग मामला दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार एक मामले में विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल समेत आठ लोगों को तीन-तीन माह की सजा सुनायी गई थी। फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जबकि रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/16 एवं गोला थाना कांड संख्या 65/16 में आरोपी ममता देवी, राजीव जायसवाल, कौलेश्वर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, जद्दु महतो, लाल बहादुर महतो, सुभाष एवं कुंवर महतो को लगातार तीन तारीखों पर अनुपस्थित रहने के कारण जमानत खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी भी किया गया था।
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