बिहार

Purnia: वर्ष का अंतिम लोक अदालत 24 दिसंबर को होगा

Admindelhi1
26 Oct 2024 2:59 AM GMT
Purnia: वर्ष का अंतिम लोक अदालत 24 दिसंबर को होगा
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पूर्णिया: 14 दिसंबर 2024 को इस वर्ष के चौथे एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के साथ-साथ तीनों अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी होना है। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियों द्वारा होने जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन हेतु प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया अतुल कुमार सिंह के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियाँ श्रीमती पल्लवी आनन्द के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 03:00 बजे अपराह्न बैंक ऋण एवं नीलाम वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु जिला नीलाम पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक पूर्णिया एवं सभी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक व सक्षम बैंक अधिकारी, के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्रीमती पल्लवी आनन्द की अध्यक्षता में बैठक आहुत की गयी।

बैठक में जिला नीलाम पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अफरोज अंजूम, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राजकुमार सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय-3 से नंदन कुमार झा, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लीगल मैनेजर संतोष कुमार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डी०सी०ओ० आशुतोष कुमार झा, पंजाब नेशनल बैंक के वरीय प्रबंधक पी०एन० मंडल एवं अन्य बैंक के सक्षम अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अपने-अपने बैंक अथवा कार्यालय में बैंक ऋण से संबंधित लंबित मामलों को अविलंब चिन्हित करें। चिन्हित मामलों में ऋणियों को यथाशीघ्र नोटिस प्रेषित करें।

सभी बैंक शाखाओं में उक्त लोक अदालत से संबंधित बैनर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं समय-समय पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करें। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

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