गोपालगंज न्यूज़: बार-बार निर्देश के बावजूद डिस्ट्रेस वारंट का तामिला प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने को गम्भीरता से लेते हुए जिला जज सह परिवार न्यायालय के प्रभारी प्रधान न्यायाधीश राकेश मालवीय की कोर्ट ने हथुआ थानाध्यक्ष का वेतन स्थगित करते हुए एसपी को पूर्व के आदेश का तामिला प्रतिवेदन समर्पित करवाने का निर्देश दिया है.
बताया जाता है कि हथुआ की नेहा देवी और उसकी पुत्री को भरण- पोषण के रूप में 2500 रुपए प्रतिमाह भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने 8 जुलाई 2015 को उसके पति राजेश पटेल को दिया था. लेकिन, उन्होंने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया . जब बकाया राशि 290 हजार रुपए हो गए तब कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को बकाए राशि की वसूली के लिए राजेश पटेल के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी कर उसका तामिला प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश हथुआ थानाध्यक्ष को दिया था. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने 26 अप्रैल 2023 को पूर्व के आदेश का अनुपालन कराने के लिए एसपी को लिखा.
इसके बाद भी जवाब नहीं दिया गया. कोर्ट ने 26 मई को एसपी के माध्यम से थानाध्यक्ष को सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया. इसके बावजूद थानाध्यक्ष कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनका वेतन स्थगित करते हुए पूर्व के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश एसपी को दिया है.