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बिहार | रिटायर होने के बाद वेतन और पेंशन दोनों की पूरी राशि लेने वाले विश्वविद्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों से अब वसूली की तैयारी है. शिक्षा विभाग ऐसे वित्तीय परामर्शियों व वित्त पदाधिकारियों से राशि वसूल करेगा. विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निर्देश दिया है.
दरअसल, रिटायर अधिकारियों को नियुक्त होने के बाद वेतन से पेंशन की राशि घटाकर पैसा मिलना है. लेकिन, विभिन्न विश्वविद्यालयों में सामान्य प्रशासन विभाग के 10 जुलाई 2015 के संकल्प के तहत नियुक्त वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी ऐसा नहीं कर रहे. ऐसे अधिकारी जिस संस्था से सेवानिवृत्त हुए हैं, वहां से पूरी पेंशन एवं जिस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए हैं, वहां से भी पूरा वेतन ले रहे हैं.
उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को ऐसे वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी द्वारा ली गयी अतिरिक्त राशि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प की तिथि से गणना कर वसूल करने को कहा है. उच्च शिक्षा निदेशक ने यह भी कहा है कि राजभवन के निर्देश के अनुरूप विश्वविद्यालयों में पदस्थापित वैसे रिटायर पदाधिकारी एवं कर्मियों को देय पेंशन उनके देय वेतन का अंश माना जायेगा.
राजभवन ने अपने निर्देश में कहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्त कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों को मिलने वाली पेंशन की राशि को देय वेतन का अंश मानते हुए भुगतान किया जायेगा. कुलसचिवों को दिये गये निर्देश में राजभवन द्वारा 16 सितंबर के निर्देश का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
इससे संबंधित निर्देश राजभवन द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, वित्तीय परामर्शियों एवं वित्त पदाधिकारियों को 16 सितंबर को दिये गये थे. इसमें राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू ने विश्वविद्यालय अधिनियम का हवाला देते हुए कहा था कि जहां कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय से या किसी अन्य स्रोत से पेंशन पाता हो, वहां उसे पेंशन की राशि को देय पेंशन का अंश माना जाएगा
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Harrison
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