बिहार

पाॅक्सो न्यायालय ने दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Shantanu Roy
2 Sep 2022 5:55 PM GMT
पाॅक्सो न्यायालय ने दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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बेगूसराय। बेगूसराय पोक्सो न्यायालय ने करीब तीन वर्ष पूर्व एक आठ वर्षीय बच्ची से किए गए बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो वाद 15/2019 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपी बखरी थाना क्षेत्र के हेमनपुर निवासी चंचल महतो उर्फ प्रमोद महतो को पोक्सो की धारा-छह में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को पांच लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने दस गवाहों की गवाही कराई, इसके बाद मामला सत्य पाकर आर्यन से सजा सुनाई गई है। चंचल महतो पर आरोप है कि 24 फरवरी 2019 को आठ वर्षीय नाबालिग लड़की को खींच कर बांसबाड़ी में ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जबकि घटना के समय पीड़िता के साथ उसकी एक बहन ने किसी भाग कर अपनी जान बचाते हुए हल्ला किया।
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