कोलवाशरी से प्रदूषण, केंद्र, राज्य शासन व पर्यावरण मंडल को नोटिस
बिलासपुर न्यूज़: मस्तूरी तहसील के भानेसर में लगाए जा रहे होराइजन कोलफील्ड के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र, राज्य शासन और छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड से जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.
मस्तूरी तहसील के भानेसर में होराइजन कोलफील्ड स्थापना कार्य पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा है. इसे लेकर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डेय ने एक जनहित याचिका कम्पनी समेत शासन को पक्षकार बनाते हुए एडवोकेट सिद्धार्थ शुक्ला के माध्यम से दायर की है. इसमें कहा गया है कि कोलवाशरी की वजह से आसपास के इलाके में प्रदूषण होगा. इसका विपरीत असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा. समीप ही क्रोकोडायल पार्क है. इसे भी ध्यान में न रखते हुए प्लांट की अनुमति दी गई है. कंपनी ने सीधे भूजल का दोहन बड़े बोर के जरिए करना शुरू कर दिया है. इससे बड़े इलाके में जल संतुलन प्रभावित होगा . सुनवाई के बाद पूर्व में हाईकोर्ट ने होराइजन कोलफील्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था , जिसका जवाब नहीं आया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई कर केंद्र ,राज्य शासन और छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है.